उत्तराखंड, देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने वर्ष 1990 में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की वरिष्ठता उनकी नियुक्त तिथि से निर्धारित करने का आदेश दिया है। यह आदेश उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिए गए निर्णय के क्रम में दिया है। ज्ञात हो शिक्षकों में वरिष्ठता विवाद काफ़ी समय से चल रहा था। उच्च न्यायालय नैनीताल ने अपने निर्णय में तदर्थ शिक्षकों की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति तिथि 1 अक्टूबर 1990 से निर्धारित करने का आदेश दिया है।
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